आरक्षित सीट होने के बाद भी अगर सीट न मिले तो रेलवे देगा आपको 75000 का जुर्माना by RailEnquiry Admin on 05 June, 2017 - 12:12 PM | ||
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RailEnquiry Admin | आरक्षित सीट होने के बाद भी अगर सीट न मिले तो रेलवे देगा आपको 75000 का जुर्माना on 05 June, 2017 - 12:12 PM | |
सीट आरक्षित होने के बावजूद अगर अधिकांश समय में यात्री को सीट नहीं मिलती है तो भारतीय रेलवे यात्री को 75 हजार रुपये मुआवजे के तौर पर देगा | ये फैसला दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने दिया है | इसके अलावा दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने उस फैसले को भी सही ठहराया है किट्रेन टिकट चेकर (टीटीई) की तनख्वाह में से एक तिहाई रकम काटी जाएगी | |