Indian Railways News => Topic started by RailEnquiry Admin on Jun 05, 2017 - 12:12:18 PM


Title - आरक्षित सीट होने के बाद भी अगर सीट न मिले तो रेलवे देगा आपको 75000 का जुर्माना
Posted by : RailEnquiry Admin on Jun 05, 2017 - 12:12:18 PM

सीट आरक्षित होने के बावजूद अगर अधिकांश समय में यात्री को सीट नहीं मिलती है तो  भारतीय रेलवे यात्री को  75 हजार रुपये मुआवजे के तौर पर देगा | ये फैसला दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने दिया है | इसके अलावा दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने उस फैसले को भी सही ठहराया है किट्रेन टिकट चेकर (टीटीई) की तनख्वाह में से एक तिहाई रकम काटी जाएगी |
कोर्ट के अनुसार आरक्षित सीट उपलब्ध कराना टीटीई की जिम्मेदारी होती है  और अगर वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने में असफल रहता है तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा | ये फैसला दिल्ली निवासी विजय कुमार कि अपील पर हुआ जब वो  30 मार्च 2013 को वह दक्षिण एक्सप्रेस ट्रेन से विशाखापत्तनम से दिल्ली आ रहे थे तब शुरुआत में उसकी सीट पर किसी अन्य शख्स ने यह कहते हुए अवैध कब्जा कर लिया था कि वह घुटनों में दर्द की बीमारी से ग्रस्त है और बाद में मध्य प्रदेश के बिना स्टेशन से कोई अन्य सख्स चढ़ा और उसने हक जमाने को लेकर काफी हंगामा किया था।
टीटीई से शिकायत करने जन विजय कुमार पहुंचे तो वो गायब थे | 
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