रेल कर्मचारियों के बच्चों को स्कालरशिप देने निर्देश जारी by AllIsWell on 26 September, 2013 - 06:00 PM | ||
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AllIsWell | रेल कर्मचारियों के बच्चों को स्कालरशिप देने निर्देश जारी on 26 September, 2013 - 06:00 PM | |
जबलपुर. पश्चिम मध्य रेल प्रशासन ने रेल कर्मचारियों के बच्चों को केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि से वर्ष 2013-14 के लिए स्कालरशिप/आर्थिक सहायता/नगद पुरस्कार देने की सूचना जारी कर दी है. इस संबंध में मुखय जान संपर्क अधिकारी पीयूष माथूर ने बताया कि स्कालरशिप/आर्थिक सहायता/नगद पुरस्कार प्राप्त करने हेतु रेल कर्मचारियों को निर्धारित आवेदन 31 दिसम्बर तक जमा किया जाना है. स्कालरशिप रेल प्रशासन के द्वारा तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु रेल कर्मचारियो के बच्चों और आश्रित भाई/बहन जो न्यूनतम 4 वर्ष का डिग्री कोर्स या न्यूनतम 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं. उन्हें रु. 5000/- और रु. 3000/- संभावित राषि स्कालरशिप के रूप में केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि से प्रदान की जाएगी. तकनीकी शिक्षा में वार्षिक छात्रवृति प्रदान करने के लिए समूह घ के कर्मचारियों का 5 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति के कर्मचारियों हेतु 15 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 7.5 प्रतिशत आरक्षित किया गया है. रेल प्रशासन द्वारा रेल कर्मचारियों के मेघावी छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु, ऐसे बच्चे जो स्नातक पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा में प्रथम प्रयास में ही 60 प्रतिषत अंक के साथ उत्तीर्ण हो जाते हैं, उन्हें रु. 2000/- का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा।. नगद पुरस्कार मेरिट तथा फण्ड की उपलब्धता के आधार पर दिया जाता है. रेल प्रशासन के द्वारा रेल कर्मचारियों के अंधे/मानसिक रूप से रोगी एवं बीमारी जिसमे पोलियो/लकवाग्रस्त बच्चों को भी पंजीकृत मेडिकल प्रेक्टिषनर, रेलवे डाक्टर के प्रमाण पत्र के आधार पर प्रति बच्चा रु. 2000/- वार्षिक अनुदान दिया जाता है. |