कमल चौहान को मिली राहत by eabhi200k on 04 July, 2012 - 06:00 PM | ||
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eabhi200k | कमल चौहान को मिली राहत on 04 July, 2012 - 06:00 PM | |
चंडीगढ़ : समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले के सह आरोपी कमल चौहान को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत देते हुए एनआईए कोर्ट द्वारा जारी आदेश को रद कर दिया है। कमल चौहान ने हाईकोर्ट में पंचकूला की नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत द्वारा नौ मई को जारी आदेशों के खिलाफ अर्जी दायर की थी। कमल चौहान 90 दिन की हिरासत में था। उसकी 90 दिनों की हिरासत 11 मई को समाप्त हो गई थी। इससे ठीक दो दिन पहले नौ मई को एनआईए की विशेष अदालत ने चौहान की हिरासत की अवधि को 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया था। इसी फैसले के खिलाफ चौहान ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एनआईए कोर्ट के आदेश को रद किया। सुनवाई के दौरान एनआईए के सीनियर स्टै¨डग कौंसिल सुखदीप ¨सह संधू ने चौहान की अर्जी पर अपना जवाब दायर करते हुए बताया कि अभी इस पूरे मामले में देश के विभिन्न हिस्सों में जाच जारी है व सबूत इकट्ठे किए जा रहे है। इसलिए चौहान की हिरासत की अवधि को बढ़ाया गया है और इस मौके पर चौहान को छोड़ा नही जा सकता। चौहान के वकील ने कोर्ट को बताया कि 90 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोर्ट ने उसका पक्ष एक बार भी नही सुना और ट्रायल शुरू नहीं को सका है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने चौहान की अर्जी स्वीकार करते हुए एनआईए कोर्ट को निर्देश दिया कि वह दस दिन के भीतर इस मामले में सुनवाई कर चौहान का पक्ष सुनें व निर्णय लें। |