Indian Railways News => Topic started by TrustMe on Jun 26, 2013 - 00:00:31 AM


Title - रेलवे ने टिकटों के रिफंड नियमों में किया व्‍यापक संशोधन संशोधित रिफंड नियम 1 जुलाई, 2013 से लागू हों
Posted by : TrustMe on Jun 26, 2013 - 00:00:31 AM

रेल मंत्रालय ने टिकटों के रिफंड नियमों में व्‍यापक संशोधन किए हैं और इनके बारे में अधिसूचना जारी हो गई है। संशोधित नियमों में रिफंड की प्रक्रिया को सरल और सुचारू बनाया गया है। इससे रिफंड के बोगस दावों को कम करने में भी मदद मिलेगी। रेल यात्री (टिकट रद्द करना और किराए की वापसी) नियम,1998 को पिछले 15 वर्षों में संशोधित नहीं किया गया है। इस दौरान भारतीय रेलवे की टिकट प्रणाली में बहुत बदलाव आए हैं। कम्‍प्‍यूटरीकृ‍त यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS) और कम्‍प्‍यूटरीकृ‍त अनारक्षित टिकट प्रणाली (UTS) का काम बहुत बढ़ गया है। इंटरनेट के जरिए भी आरक्षण शुरू हो गया है, जिसके माध्‍यम से कुल आरक्षित टिकटों में से 45 प्रतिशत टिकटें जारी की जाती हैं। समन्वित रेलगाड़ी पूछताछ प्रणाली-139 भी लागू है। जिससे एस.एम.एस. के जरिए टिकट की स्थिति मालूम की जा सकती है। इन सब बदलावों को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि रिफंड के नियमों का व्‍यापक रूप से संशोधन किया जाए। ये नियम 1 जुलाई, 2013 से लागू होंगे।