Indian Railways News => Topic started by RailEnquiry Admin on Sep 29, 2016 - 10:23:03 AM


Title - रेलकर्मी अब अपनी इच्छानुसार कभी भी स्थानांतरण करवा सकते हैं
Posted by : RailEnquiry Admin on Sep 29, 2016 - 10:23:03 AM

धनबाद समेत पांच रेलमंडल, जो पूर्व मध्य रेलवे जोन हाजीपुर के अन्तर्गत आते हैं, के रेलकर्मियों के लिए अच्छी खबर आयी है| पहले के नियमानुसार कोई भी रेलकर्मी कम से कम पांच वर्ष एक रेल मंडल में कार्य करने के पश्चात ही अपने स्थानांतरण के लिए अर्जी दे सकता था पर अब इसीआरकेयू के महामंत्री शशिकांत पांडेय के आवेदन पर रेलवे बोर्ड से इस बात के लिए हाँ हो गयी है की कोई रेलकर्मी अपनी इच्छानुसार पांच वर्ष से पहले भी स्थानांतरण के लिए आवेदन दे सकता है| 
इससे पहले ये आदेश जारी हो चुका था की रेलकर्मी अपना स्थानांतरण दूसरे जोन में बिना किसी अन्य रेलकर्मी के प्रतिस्थापन के करा सकते हैं| पहले दूसरे जोन में स्थानांतरण तभी मिलता था जब कोई उस जोन का रेलकर्मी दूसरे रेलकर्मी के जोन में आने के लिए तैयार हो| हालांकि अभी भी दूसरे जोन में स्थानांतरण आसान नहीं है क्योंकि आवेदन को कई जगहों पर जाना पड़ता है और जिस जोन में स्थानांतरण चाहिए उस जोन के जीऍम को ये स्वीकार्य होना चाइये|
ये आदेश रेलकर्मियों के लिए अतिप्रसन्नता वाला है|