Indian Railways News => | Topic started by nikhilndls on Sep 07, 2012 - 20:00:21 PM |
Title - राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनाPosted by : nikhilndls on Sep 07, 2012 - 20:00:21 PM |
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रेल राज्य मंत्री श्री भरत सिंह सोलंकी ने रेलवे की अपने लाइसेंसधारी कुलियों, रेहडी वालों तथा फेरी लगाने वालों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) शुरू करने के बारे में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में आज राज्य सभा में बताया कि रेलवे ने यह योजना शुरू की है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के परामर्श से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में रेलों के लाइसेंसधारी पोर्टरों, लाइसेंसधारी वेंडरों और लाइसेंसधारी फेरीवालों को भी शामिल किया गया है। रेलें, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही योजना में गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों को भी शामिल करने में सहायता कर रही हैं। उक्त गरीबी रेखा के लाभार्थियों के मामले में प्रीमियम के 75 प्रतिशत भाग या 565 रूपये प्रति परिवार प्रतिवर्ष, में से जो भी कम होगा, उसे रेलवे द्वारा वहन किया जाएगा और शेष 25 प्रतिशत भा्ग का अंशदान लाभार्थियों द्वारा दिया जायेगा, जिन्हें पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क के रूप में 30 रुपये प्रति परिवार प्रतिवर्ष का भुगतान भी करना होगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि रेलवे लाभार्थियों की संख्या की पहचान कर रही है और राज्य सरकार की नोडल एजेंसियों के संपर्क में हैं। लाभार्थियों की सही संख्या की जानकारी के बाद वार्षिक प्रीमियम का आकलन किया जाएगा। |