Indian Railways News => | Topic started by railenquiry on Jul 08, 2012 - 21:00:04 PM |
Title - युवक लुटा, जुर्माना देकर छूटाPosted by : railenquiry on Jul 08, 2012 - 21:00:04 PM |
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इलाहाबाद : 'आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास' वाली कहावत एक युवक पर चरितार्थ हुई। जीआरपी थाने में दर्ज अपने एक मुकदमे के सिलसिले में गवाही देने जंक्शन पर पहुंचे इस युवक को आरपीएफ ने दबोच लिया और चेन खींचकर ट्रेन को रोकने के जुर्म के साथ रेलवे एक्ट की अन्य धाराओं में अंदर कर दिया। उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया जहां से वह जुर्माना देकर छूटा। कहानी कुछ इस तरह है। बिहार प्रांत का रहने वाला अंगद सिंह 10 जून को रेलवे ग्रुप डी भर्ती की परीक्षा देने यहां आया था। शहर घूमने की नीयत से वह 11 जून को भी रुक गया। स्टेशन के सिटी साइड की ओर यूको बैंक एटीएम से पैसा निकालने गया। कार्ड डालने के बाद जब पैसा नहीं निकला तो उसने वहां तैनात गार्ड से संपर्क किया। गार्ड ने पास खडे़ एक लड़के से उसकी मदद करने को कहा। वह अपने घर पहुंचा तो एटीएम कार्ड गायब था। मदद के बहाने उक्त लड़के ने संभवत: उसका एटीएम कार्ड गायब कर दिया था। उसने बैंक जाकर खाता चेक किया तो 80 हजार रुपये निकाल लिए गए थे। वह इलाहाबाद आया और जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। जांच अधिकारी ने पूछताछ के लिए गुरुवार को उसको जीआरपी थाने बुलाया था। जंक्शन पर वह टहल रहा था कि आरपीएफ के जवानों ने दबोच लिया। उस पर साइकिल चोरी से लेकर तमाम आरोप लगाए गए। बाद में उसको ट्रेन में चेन पुलिंग करने और अन्य रेलवे एक्ट लगाकर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया जहां से वह जुर्माना देकर छूट पाया। इस मामले में आरपीएफ प्रभारी ने फर्जी मुकदमा लगाने की बात से इन्कार किया। |