Indian Railways News => Topic started by RailEnquiry Admin on May 22, 2017 - 13:05:32 PM


Title - यात्रियों के लिए जरूरी सूचना
Posted by : RailEnquiry Admin on May 22, 2017 - 13:05:32 PM

ट्रेन में साधारण श्रेणी की टिकट लेकर आरक्षित कोच में बैठ यात्रा करने वाले लोगों के लिए रेलवे प्रशासन ने नया नियम बना दिया है। ऐसे यात्रियों को रेलवे अब बिना टिकट यात्रियों की श्रेणी में रख जुर्माना वसूल करेगा। सूत्रों के अनुसार कोई अति आवश्यक कार्य पडऩे व अन्य कारणों से यात्रा करने पर ट्रेन में टिकट आरक्षित न करवा पाने वाले अधिकतर यात्री साधारण टिकट लेकर आरक्षित डिब्बों में बैठ जाते हैं व बाद में टी.टी.ई. से रसीद बनवा खाली सीट आरक्षित करवा लेते हैं। अब ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा और ट्रेन में बर्थ या सीट खाली होने पर भी साधारण टिकट वाले यात्रियों की ट्रेन में सीट आरक्षित नहीं की जाएगी। ऐसे यात्रियों को या तो अगले स्टेशन पर अपना डिब्बा बदलना होगा या उन्हें बिना टिकट यात्री मान टिकट चैकर उनसे जुर्माना वसूलेंगे। 
प्रथम चरण में वातानुकूलित श्रेणी पर लागू होगा 
सूत्र बताते हैं कि कुछ माह पहले रेलवे के सभी मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों (सी.सी.एम.) की बैठक की गई थी जिसमें उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों में एक अहम बात सामने आई थी कि वातानुकूलित, शयनयान डिब्बों में चोरियां होना या अन्य अवांछित घटनाओं का कारण इन डिब्बों में बिना टिकट व साधारण श्रेणी का टिकट लेकर सवार होने वाले अनावश्यक यात्री हो सकते हैं। इस नए नियम को प्रथम चरण में वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बों पर लागू किया जाएगा व आगे चलकर शयनयान श्रेणी के डिब्बों में भी यह नियम लागू होगा। 

-HINDI-

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Posted by : on May 23, 2017 - 07:51:11 AM

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