Indian Railways News => Topic started by railgenie on Sep 10, 2013 - 15:56:15 PM


Title - फोरम ने रेलवे को एक लाख हर्जाना का दिया आदेश
Posted by : railgenie on Sep 10, 2013 - 15:56:15 PM

डुमरांव (बक्सर) : विभागीय सेवा में त्रुटि पाने के बाद जिला उपभोक्ता फोरम ने रेल विभाग पर शिकायतकर्ता को एक लाख रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है। डुमरांव नगर के चौक रोड निवासी अशोक कुमार जायसवाल ने रेल विभाग के खिलाफ शिकायत की थी। जिसमें मंत्रालय, रेल बोर्ड के चेयरमैन व हाजीपुर के जोनल महाप्रबंधक को पार्टी बनाया गया था। जिस मामले में फोरम ने रेलवे विभाग को दोषी पाते हुए यह फैसला सुनाई।
श्री जायसवाल 30 मार्च 2006 की रात नौ बजे मगध एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचे। इसके बाद गाड़ी पकड़ने के क्रम में ओवर ब्रिज निर्माण हेतु खुदाई किये गये विशाल गढ्डे में गिर पड़े। जिससे उनका हाथ टूट गया। इसको लेकर कानपुर की यात्रा भी रद्द करनी पड़ी। दूसरे दिन उन्होंने स्टेशन मास्टर के यहां शिकायत पुस्तिका में शिकायत दर्ज कराई। वादी के अधिवक्ता डा. विष्णुदत्त द्विवेदी ने जानकारी दिया कि दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद उपभोक्ता फोरम की पीठ ने रेलवे को दोषी ठहराते हुए हर्जाना के तौर पर चालीस दिनों के अंदर एक लाख रुपये देने का आदेश सुनाया है। वही हर्जाना की राशि नहीं देने पर आठ फीसदी ब्याज के साथ देने की बात कही है।