Indian Railways News => | Topic started by eabhi200k on Sep 29, 2012 - 18:00:41 PM |
Title - पी. के. सांघी के खिलाफ प्रासिक्युशन की अनुमतिPosted by : eabhi200k on Sep 29, 2012 - 18:00:41 PM |
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नई दिल्ली : विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे बोर्ड ने रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) इलाहबाद के पूर्व चेयरमैन और आरसीएफ में वर्तमान सीईएसई श्री पी. के. सांघी के खिलाफ सीबीआई को प्रासिक्युशन की अनुमति दे दी है. बताते हैं कि यह अनुमति श्री सांघी द्वारा बतौर आरआरबी चेयरमैन एएसएम की एक और लोको पायलट की दो परीक्षाओं में कुछ उम्मीदवारों की खाली छोड़ी गई उत्तर पुस्तिकाओं को बाद में भरे जाने और उन्हें पास किए जाने में हुए भारी भ्रष्टाचार के मामले में दी गई है. बताते हैं कि इस मामले को उत्तर मध्य रेलवे के एक विजिलेंस इंस्पेक्टर और तत्कालीन डिप्टी सीवीओ/ट्रैफिक ने सीबीआई को सौंपा था, मगर श्री सांघी के कैडर बैचमेट तत्कालीन एसडीजीएम/उ.म.रे. श्री अलोक गुप्ता ने इसे दबाने का बहुत प्रयास किया था. श्री गुप्ता ने उक्त विजिलेंस इंस्पेक्टर और डिप्टी सीवीओ/ट्रैफिक को भी बहुत परेशान किया था, जिससे उन्हें समय से पहले ही विजिलेंस को छोकर जाना पड़ा था. तथापि श्री गुप्ता के खिलाफ फ़िलहाल रेलवे बोर्ड ने सीबीआई को प्रासिक्युशन की अनुमति नहीं दी है. मगर सूत्रों का कहना है कि उक्त विजिलेंस इंस्पेक्टर और डिप्टी सीवीओ/ट्रैफिक द्वारा सीबीआई को दिए गए बयानों के आधार पर सीबीआई की आगे की जाँच में श्री गुप्ता को परेशानी हो सकती है. उल्लेखनीय है कि तब 'रेलवे समाचार' ने इस मामले को प्रमुखता से उजागर किया था. |