Indian Railways News => Topic started by RailEnquiry Admin on Jan 11, 2018 - 11:32:31 AM


Title - दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के टिकट निरीक्षक व जीएम पर बीस हजार का जुर्माना
Posted by : RailEnquiry Admin on Jan 11, 2018 - 11:32:31 AM

उपभोक्ता फोरम ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के टिकट निरीक्षक और महाप्रबंधक पर संयुक्त रूप से बीस हजार रूपए का जुर्माना लगाया है | ये जुर्माना आवेदक मुकेश कुमार के ऊपर लगाए गए बिना टिकट के जुर्माने जो उनके द्वारा एमएसटी दिखाने के बावजूद लगाया था; कारण से लगाया गया है |
आवेदक का कहना है कि उसने अकलतरा से बिलासपुर के बीच दैनिक यात्रा के लिए एमएसटी बनवाया था जो 31 जनवरी 2015 तक वैध था | आवेदक 23 जनवरी 2015 को लोकल ट्रेन से बिलासपुर पहुंचा था जब स्टेशन से बाहर निकलते समय गेट पर खड़े टिकट निरीक्षक अर्चना साकरे ने टिकट दिखाने को कहा जिसपर आवेदक ने एमएसटी दिखाया | एमएसटी को निरीक्षक ने नकार दिया और आवेदक पर 270 रूपए का जुर्माना वसूल किया |
इस कार्रवाई के खिलाफ आवेदक मुकेश ने डीआरएम से शिकायत की जिसके बाद उल्टा नोटिस जारी करते हुए  जीएम व टिकट निरीक्षक की ओर से संयुक्त रूप से आवेदक का विरोध करते हुए ये लिखा कि आवेदक ने उस समय अपना पहचान पात्र नहीं दिखाया था | 
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक, सदस्य प्रमोद वर्मा व रीता बरसैया ने एमएसटी होने के बावजूद यात्री से जुर्माना वसूलने को सेवा में कमी माना है और एक माह के अंदर वसूली गई जुर्माना राशि 270 रुपए लौटाने, 20 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति राशि तथा 1 हजार रुपए वाद व्यय देने का आदेश दिया है।

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