Indian Railways News => | Topic started by Mafia on Jun 17, 2012 - 15:00:32 PM |
Title - ट्रेन से चोरी हुए सामान का मूल्य देने का आदेश 9374896Posted by : Mafia on Jun 17, 2012 - 15:00:32 PM |
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ट्रेन के एसी कोच से डाक्टर की अटैची चोरी होने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के विरुद्ध निर्णय दिया है कि वह यात्री को 1.65 लाख रुपये बतौर क्षतिपूर्ति एक माह के अन्दर भुगतान करें। अन्यथा देय धनराशि पर 6 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। |