Indian Railways News => Topic started by RailEnquiry Admin on May 02, 2018 - 13:24:27 PM


Title - टिकट हो या नहीं रेलवे को देना होगा मुआवजा
Posted by : RailEnquiry Admin on May 02, 2018 - 13:24:27 PM

रेल हादसा होने पर रेलवे को मृतक के परिजनों को मुआवजा देना होगा, भले ही मृतक के पास से टिकट बरामद हो या नहीं | रेल हादसे में मौत के मामले में परिजनों द्वारा मुआवजे की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया | कोर्ट के अनुसार हादसे के बाद मृतक के शव से टिकट न बरामद हुआ हो  या खो गया हो | रेलवे की उन सारी दलीलों को ठुकरा दिया गया जिसमे उसने बॉडी से टिकट नहीं मिलने पर मुआवजा के लिए अयोग्य ठहराया | रेलवे ने ये भी कहा कि मृतक की जेब से मोबाइल बरामद हो सकता है तो फिर टिकट कैसे खो सकता है | परन्तु कोर्ट ने रेलवे को आदेश दिया कि हर हाल में मृतक को मुआवजा देना ही होगा | 


कोर्ट का उक्त आदेश दो रेल हादसे पर सुनवाई करते हुए दिया गया | एक हादसा काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से 19 अक्टूबर 2015 को हुआ था | नई दिल्ली से हापुड़ जा रहे राहुल जाटव गाजिआबाद स्थित मेहरौली के पास रेलगाड़ी अचानक झटका लगने से नीचे गिर गए | वहीँ दूसरे हादसे में गुजरात सम्पर्क क्रांति से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद जा रहे सुभान 17 नवंबर 2015 की रात मध्य प्रदेश के पटलं के पास अचानक झटका लगने पर ट्रेन से नीचे गिर गए थे |