Indian Railways News => | Topic started by RailEnquiry Admin on Oct 13, 2017 - 13:01:19 PM |
Title - आरक्षित बोगी में चोरी पर रेलवे को बीस हजार रूपय का जुर्मानाPosted by : RailEnquiry Admin on Oct 13, 2017 - 13:01:19 PM |
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ट्रेनों की आरक्षित बोगियों में चोरी के लिए रेलवे जिम्मेवार है क्योंकि उसके कर्मचारियों की लापरवाही से चोरी होती है | ये सेवा में त्रुटि का एक गंभीरमामला है | ऐसे में रेलवे को चोरी गए सामान का हर्जाना देना ही होगा | गुरुवार को धनबाद जिला उपभोक्ता फोरम ने चंद्रपुरा निवासी नसरीन खातून के मामले में फैसला सुनाते हुए ये टिप्पणी की है | फोरम ने रेलवे को आदेश दिया है कि वह पीड़ित यात्री को बीस हजार रूपए का हर्जाना दे | |