Indian Railways News => Topic started by RailEnquiry Admin on Oct 13, 2017 - 13:01:19 PM


Title - आरक्षित बोगी में चोरी पर रेलवे को बीस हजार रूपय का जुर्माना
Posted by : RailEnquiry Admin on Oct 13, 2017 - 13:01:19 PM

ट्रेनों की आरक्षित बोगियों में चोरी के लिए रेलवे जिम्मेवार है क्योंकि उसके कर्मचारियों की लापरवाही से चोरी होती है | ये सेवा में त्रुटि का एक गंभीरमामला है | ऐसे में रेलवे को चोरी गए सामान का हर्जाना देना ही होगा | गुरुवार को धनबाद जिला उपभोक्ता फोरम ने चंद्रपुरा निवासी नसरीन खातून के मामले में  फैसला सुनाते हुए ये टिप्पणी की है | फोरम ने रेलवे को आदेश दिया है कि वह पीड़ित यात्री को बीस हजार रूपए का हर्जाना दे |
पीड़ित यात्री ने जनवरी 2016 में उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था | इसमें कहा था कि दो साल पहले 13007 लुधियाना एक्सप्रेस से अपने पति के साथ धनबाद से जौनपुर जा रही थी | उनका आरक्षण एसी दो में था; रात में सोते समय किसी ने उनका पर्स चुरा लिया जिसमे मोबाइल गहने नगदी समेत एक लाख रूपए की संपत्ति थी | इसकी प्राथमिकी जौनपुर में उन्होंने दर्ज कराइ थी जिसपर दो वर्ष बीतने के बाद भी रेलवे की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी |
उपभोक्ता की ओर से चोरी किये गए सामान का साक्ष्य नहीं देने पर बीस हजार रूपए हर्जाना देने का आदेश दिया गया है |

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