Indian Railways News => Topic started by RailEnquiry Admin on Nov 11, 2016 - 15:19:53 PM


Title - अगर आपने 10,000 रूपए या उससे अधिक का टिकट 9 से 11 नवम्बर में बुक किया है तो निरस्त करने पर आपको कैश में पैसा नहीं देगी रेलवे
Posted by : RailEnquiry Admin on Nov 11, 2016 - 15:19:53 PM

भारत सरकार ने जबसे पुराने 500  और 1000  के नोटों को अवैध करार दिया है लोग इन्हें भिन्न भिन्न तरीके से प्रयोग करने का सोच रहे हैं खासकर जब 9  नवम्बर से 11 नवम्बर तक इन नोटों से ट्रेन टिकेट बुक किया जा सकता हो, पेट्रोल पंप पर प्रययोग में लाया जा सकता हो या किसी अन्य सरकारी खाते में जमा करना हो| पेट्रोल पुम्पों पर तो भीड़ देखी हो जा सकती है पर रेलवे बुकिंग काउंटर पर भी लोग बड़ी संख्या में उमड़ पड़े, इसलिए नहीं की उन्हें अचानक ही जाने की जल्दी हो गयी बल्कि इसलिए की वो अपर क्लास में टिकट बुक करा कर ज्यादा से ज्यादा पुराने नोट प्रयोग कर सकें और बाद में उसे कैंसिल करा दें|
इससे रेलवे को उन्हें नए नोट में ही कैश वापस करना पड़ेगा और उनका पुराना नोट बड़ी सांख्य में प्रयोग हो जाएगा| रेलवे ने लोगों की हरकतों को भांपते हुए ये घोषणा कर दी है की अगर निरस्त किया गया टिकट नौ नवम्बर से 11 के बीच बुक हुआ है और उसका मूल्य दस हजार या उससे ज्यादा है तो उसे कैश के माध्यम से वापस नहीं किया जाएगा | दस हजार या उससे ज्यादा के टिकटों के लिए रेलवे यात्री को रसीद देगा जो निरस्त करने पर उपलब्ध करानी पड़ेगी| फिर यात्री को फॉर्म के द्वारा अपने बैंक खाते का पूरा विवरण देना पड़ेगा जिसमे रेलवे सीधे पैसे जमा कर देगा; अगर खता नहीं है तो केवाईसी के माध्यम से पैसा लौटाया जाएगा|
विमुद्रीकरण की घोषणा के बाद से रेलवे के ऑनलाइन टिकट बुकिंग द्वारा अर्जित किये गए धन में दस करोड़ की गिरावट दर्ज की है वहीँ काउंटर टिकेट बिक्री में 24  करोड़ का इजाफा दर्ज किया है|
इसके अलावा रेलवे इन तीन दिन वेटलिस्ट टिकट जारी नहीं कर रहा है|
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