Indian Railways News => Topic started by sushil on May 09, 2012 - 16:00:04 PM


Title - रेलवे ने बदले रिजर्वेशन नियम,ज़रा सी लापरवाही पड़ेगी भारी!
Posted by : sushil on May 09, 2012 - 16:00:04 PM

बिलासपुर. रेल यात्रियों को 'तत्काल' की टिकट की तरह अब 'एसी क्लास' में रिजर्वेशन कराने के लिए भी 'आईडी प्रूफ' की कॉपी देनी होगी। आईडी प्रूफ का नंबर रिजर्वेशन चार्ट में दर्ज रहेगा। सफर तभी वैध माना जाएगा जब यात्री चार्ट में दर्ज नंबर वाले आईडी प्रूफ की मूल कॉपी टीटीई को दिखाएगा। भारतीय रेल अपने टिकटिंग सिस्टम में एक बार फिर बदलाव करने जा रहा है। बदलाव के लिए सेंटर फॉर रेलवे इन्फार्मेशन सिस्टम (क्रिस) को जिम्मेदारी दी गई है।









डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग डॉ. मोनिका अग्निहोत्री ने सभी जोन के चीफ कमर्शियल मैनेजर को सर्कुलर जारी किया है। इसमें क्रिस द्वारा नया सॉफ्टवेयर तैयार करने की जानकारी दी गई है। पत्र में रिजर्वेशन चार्ट का नया प्रारूप भी दिया गया है।








नंबर नहीं मिला तो जुर्माना
इस बदलाव के लागू होने के बाद सफर के दौरान टीटीई यात्री से मिले आईडी प्रूफ नंबर का चार्ट में दर्ज नंबर से मिलान करेगा। नंबर मैच हो गया तो सफर वैध माना जाएगा। नंबर मैच नहीं होने पर उस पीएनआर के सभी यात्रियों को बिना टिकट मानकर जुर्माना लिया जाएगा।


ये होंगे फायदे:
-आईडी प्रूफ की अनिवार्यता से टिकट दलाली पर रोक लगेगी। एसी क्लास में वही सफर कर सकेगा, जिसके नाम पर बर्थ रिजर्व है। वर्तमान में सफर के दौरान आईडी प्रूफ दिखाने की अनिवार्यता है।
-रेलवे का मानना है कि एक ही नाम और उम्र के दो व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं होता कि वही व्यक्ति सफर कर रहा है, जिसका नाम चार्ट में दर्ज है। रिजर्वेशन के समय आईडी प्रूफ की अनिवार्यता से इस पर रोक लगने की उम्मीद है।
-सफर करने के बाद भी रिफंड मांगने में होने वाली जालसाजी पर रोक लगेगी।
वर्जन :
'रेलवे बोर्ड का यह आदेश कार्यालय नहीं पहुंचा है। लेकिन बोर्ड से जारी सर्कुलर से टिकटिंग सिस्टम में जल्द ही बदलाव की उम्मीद है।'
-मनीष अवस्थी, डीजीएम (जी), दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे