Indian Railways News => Topic started by railenquiry on Sep 11, 2012 - 18:00:31 PM


Title - रेलवे पर 28 हजार का ठोका हर्जाना खिड़की का दरवाजा गिरने से कटी थी एडीजे की अंगुली
Posted by : railenquiry on Sep 11, 2012 - 18:00:31 PM

रेलवे पर 28 हजार का ठोका हर्जाना
खिड़की का दरवाजा गिरने से कटी थी एडीजे की अंगुली
•सिटी रिपोर्टर
गोरखपुर। सफर के दौरान ट्रेन में खिड़की का दरवाजा अचानक गिरने से अपर जिला जज के दाहिने हाथ की अंगुली कट जाने पर पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक को 9 प्रतिशत ब्याज सहित 28 हजार की क्षतिपूर्ति देने का आदेश जिला उपभोक्ता फोरम ने दिया है।
अपर जिला जज एसएन अग्निहोत्री की ओर से दाखिल परिवाद में कहा गया कि 28 अक्टूबर 2007 को वे गोरखनाथ एक्सप्रेस (5007) के कोच संख्या एस वन की सीट संख्या दो पर गोरखपुर से लखनऊ जा रहे थे। कोच का शीशा और लोहे वाली खिड़की खुली हुई थी।
अग्निहोत्री अपना दाहिना हाथ खिड़की के हत्थे पर रखे थे कि अचानक ट्रेन चलने पर झटका लगने से शीशा वाली खिड़की नीचे गिर गई और उनके दाहिने हाथ की तर्जनी में गंभीर चोट आई। उन्होंने ट्रेन के चल टिकट परीक्षक से शिकायत की तो उन्होेंने प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाई तथा परिवाद पुस्तिका में घटना दर्ज की। इस मामले में वादी ने 28 हजार की क्षतिपूर्ति की मांग की।
रेलवे ने उपभोक्ता के शिकायत का विरोध किया तथा कहा कि कोच की खिड़की बिलकुल ठीक थी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के अध्यक्ष एससी सिंह एवं सदस्यगण राकेश कुमार सिंह एवं संगीता राय ने रेलवे को सेवा में कमी का आरोप सिद्ध पाए जाने पर विपक्षी रेलवे के विरुद्ध आदेश पारित किया।
•सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने आदेश पारित किया