Indian Railways News => Topic started by ConfirmTicket on Nov 15, 2012 - 00:00:24 AM


Title - पंचायत के पहचान पत्र पर भी कर सकेंगे यात्रा रिजर्वेशन टिकट पर यात्रा के लिए पहचान पत्र की संख्या बढ़
Posted by : ConfirmTicket on Nov 15, 2012 - 00:00:24 AM

गोरखपुर। अब पंचायत द्वारा जारी ऐसे पहचान पत्र के आधार पर रिजर्वेशन बोगी में यात्रा कर सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने रिजर्वेशन बोगी में यात्रा के दौरान पहचान पत्रों की संख्या में इजाफा कर दिया है। इन पहचान पत्रों की संख्या नौ से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। हालांकि तत्काल टिकट वाले यात्रियों को उसी पहचान पत्र को दिखाना होगा, जो उन्होंने रिजर्वेशन कराने के दौरान लगाया है।
रेल दलालों पर अंकुश लगाने के मकसद से रेलवे बोर्ड ने तत्काल टिकट के आधार पर रिजर्वेशन बोगी में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य किया था। 15 फरवरी, 2012 में रेलवे बोर्ड ने एसी बोगी में यात्रा के दौरान भी पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया था। इसके बगैर यात्रियों को बगैर टिकट माना जाता है और बगैर टिकट यात्रियों के तौर पर जुर्माना का भी प्रावधान किया गया था। इसके लिए कुल नौ तरह के पहचान पत्र को मान्य किया गया था। अब एक दिसंबर से सामान्य तौर पर रिजर्वेशन कराए गए टिकट के साथ भी यात्रियों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन साथ ही रेलवे बोर्ड ने पहचान पत्रों की संख्या में भी इजाफा कर दिया गया है। अब नौ तरह के पहचान पत्र की बजाए अब 10 पहचान पत्र को मान्य बना दिया है। एक दिसंबर से ये सारे पहचान पत्र मान्य किए गए हैं। पूर्व में भी रिजर्वेशन कराए टिकट के लिए भी यात्रियों को पहचान पत्र दिखाना होगा। हालांकि तत्काल टिकट के लिए उसी पहचान पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा जिस पहचान पत्र के आधार पर रिजर्वेशन कराया गया है। रेलवे बोर्ड के ट्रैफिक कमर्शियल डायरेक्टर एसके अहिरवार की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे के पीआरओ एसपी मिश्रा ने बताया कि इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
मान्य पहचान पत्र ः
वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सीरियल नंबर समेत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी आई कार्ड, शिक्षण संस्थानों द्वारा जारी विद्यार्थियों को जारी परिचय पत्र, फोटो चस्पा की हुई राष्ट्रीयकृत बैंकों की पासबुक, बैंक द्वारा जारी फोटो युक्त क्रेडिट कार्ड, यूनिक आइडेंटिटी कार्ड।
नए जोड़े गए ः
सीरियल नंबर युक्त केंद्र और राज्य सरकार से मान्यता प्राइवेट संस्थानों द्वारा जारी पहचान पत्र। इसके अलावा जिला प्रशासन, म्यूनिसिपल इकाई और पंचायत प्रशासन द्वारा जारी पहचान पत्र।