Indian Railways News => Topic started by RailEnquiry Admin on Jul 03, 2017 - 09:58:13 AM


Title - एसी में बिना टिकट पकड़े जाने पर भरना पड़ेगा जीएसटी
Posted by : RailEnquiry Admin on Jul 03, 2017 - 09:58:13 AM

जीएसटी लागू होने के बाद अगर रेल यात्रा के समय अगर आप बिना टिकट एसी कोच में पकड़े गए तो आपको जुर्माने की रकम पर जीएसटी भी भरना पड़ेगा | वहीँ स्लीपर और जनरल डिब्बे में बिना टिकट पकड़े जाने पर जीएसटी नहीं लगेगा | 
जीएसटी के बाद स्टेशन पर खाना - पीना और प्लेटफार्म पर स्थित कैंटीन में खाना सस्ता हो जाएगा क्योंकि जीएसटी में टैक्स तीन प्रतिशत कम हो गया है | अभी तक 15 प्रतिशत टैक्स लगता था जो 12 प्रतिशत हो गया है | 
रेलवे में अब सर्विस टैक्स नही लगेगा, सर्विस टैक्स की जगह जीएसटी लगाया जाएगा | रेलवे टिकट पर अब जीएसटी टिन नंबर भी अंकित होगा | एसी द्वितीय और प्रथम में 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा | ये पहले लगने वाले कर से तीन प्रतिशत ज्यादा है | 

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