Indian Railways News => Topic started by AllIsWell on Sep 28, 2012 - 20:00:12 PM


Title - रेल द्वारा वस्तुओं की ढुलाई पर एक अक्‍तूबर, 2012 से सेवा कर देना होगा
Posted by : AllIsWell on Sep 28, 2012 - 20:00:12 PM

वित्‍त विधेयक 2012 के प्रावधानों तथा इसके बाद वित्‍त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुपालन के अनुसार रेल द्वारा वस्तुओं की ढुलाई में 30 सितम्‍बर, 2012 तक सेवा कर में दी गई छूट को अब निम्‍नलिखित श्रेणियों में एक अक्तूबर, 2012 से लगा दिया जाएगा।
चूंकि वित्‍त मंत्रालय द्वारा कर योग्य वस्तुओं पर मालभाडे में 70 प्रतिशत की कमी को मंजूरी दी गई है, इसलिए सेवा कर सभी शुल्कों सहित कुल परिव्ययनीय मालभाडे का 30 प्रतिशत लगाया जाएगा, जिसकी गणना निम्नानुसार अनुसार की जाएगी –

1. मालभाडे के 30 प्रतिशत पर 12 प्रतिशत सेवा कर लगाया जाएगा (कुल मालभाडे के 3.6 प्रतिशत के बराबर)

2. सेवा कर में दो प्रतिशत का शिक्षा उपकर जोडा जाएगा (कुल मालभाडे के 0.072 प्रतिशत के बराबर)

3. सेवा कर में एक प्रतिशत का उच्‍च अध्‍ययन उपकर भी जोड़ा जाएगा (कुल मालभाडे का 0.036 प्रतिशत के बराबर)

4. कुल सेवा कर प्रभाव उपर्युक्‍त (1) + (2) + (3) = कुल मालभाडे का 3.708 प्रतिशत होगा ।

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुछ वस्तुओं को सेवाकर से छूट प्राप्त है। इस प्रकार की वस्तुओं की सूची और रेल द्वारा वस्तुओं की ढुलाई पर सेवाकर के तरीकों और एकत्रीकरण के बारे में विस्तृत ब्यौरा भारतीय रेलवे की वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है।

रेलवे द्वारा एकत्रित सेवा कर को प्रस्तावित प्रक्रिया के अनुरुप वित्त मंत्रालय के पास जमा किया जाएगा।